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Railway पैंट्री कार/ऑनबोर्ड कैटरिंग

 ट्रेन में एक यात्री ने ₹130 का खाना खरीदा। खाना लेने के बाद उसने सिर्फ़ इतना कहा, "मुझे इसका बिल दे दीजिए।"

आरोप है कि वेंडर ने बिल देने से इनकार कर दिया और कहा, "खाना खाना है तो लो, नहीं तो वापस कर दो।" इसके बाद यात्री के हाथ से खाना भी वापस ले लिया।
भारतीय रेलवे (IRCTC) के स्टैंडर्ड कैटरिंग टैरिफ (Standard Catering Tariff) के अनुसार ट्रेनों में मिलने वाले भोजन के निर्धारित रेट इस प्रकार हैं:
1. मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए (पैंट्री कार/ऑनबोर्ड कैटरिंग)
जनता खाना / इकोनॉमी मील: ₹20
शाकाहारी नाश्ता (Veg Breakfast): ₹40
नॉन-वेज नाश्ता (Non-Veg Breakfast): ₹50
स्टैंडर्ड वेज मील (थाली): ₹80
(दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही/मिठाई सहित)
स्टैंडर्ड नॉन-वेज मील (अंडा करी): ₹90
स्टैंडर्ड नॉन-वेज मील (चिकन करी): ₹130
वेज बिरयानी: ₹80
चिकन बिरयानी: ₹110
2. पेय पदार्थ एवं अन्य वस्तुएँ
साधारण चाय: ₹5
टी-बैग वाली चाय / कॉफी: ₹10
रेल नीर (1 लीटर पानी की बाटल 14
यात्रियों के अधिकार और रेलवे के नियम
1. बिल लेना आपका अधिकार है।
रेलवे के नियमों के अनुसार, हर खाने-पीने की वस्तु खरीदने पर वेंडर द्वारा प्रिंटेड या डिजिटल बिल देना अनिवार्य है।
2. बिल देने से मना करना नियमों का उल्लंघन है।
यदि कोई वेंडर बिल देने से इनकार करता है, तय दर से अधिक पैसे वसूलता है या यात्री से अभद्र व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
3. ओवरचार्जिंग पर सख्त कार्रवाई होती है।
रेलवे शिकायत मिलने पर जुर्माना, लाइसेंस पर कार्रवाई या अन्य अनुशासनात्मक कदम उठा सकता है।
4. शिकायत कहाँ करें?
यदि यात्रा के दौरान ऐसी कोई समस्या हो, तो तुरंत RailMadad या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत दर्ज कराएँ। शिकायत के साथ बिल, फोटो या वीडियो उपलब्ध हो तो कार्रवाई और तेज़ होती है।

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